चार दिवस मांस–मटन बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड़

धमतरी। महापौर रामू रोहरा के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि आगामी पर्व-त्योहारों पर शहर में मांस–मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के अनुसार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 20 अगस्त (जैन पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस) एवं 27 अगस्त (जैन पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस) को पूरे निगम क्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस–मटन की दुकानें बंद रहेंगी।


नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नागरिक प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार जारी किया गया है। निर्धारित तिथियों पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे, ताकि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन हो सके।


नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

स्वास्थ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि पर्वों के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान में मांस–मटन बेचते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। नगर निगम ने निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें भी गठित की हैं। निर्धारित तिथियों पर अगर कोई भी नॉनवेज बेचते हुए पाया गया या शिकायत सही पाई गई तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा।

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