संजय
छाजेड़।
धमतरी। दिनांक 27.04.24 को फुटहामुड़ा गंगरेल रोड में लहसुनवाही कैम्पा जंगल के पास मिली संदिग्ध लाश के संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल केरेगांव पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर मृतक का शव पंचनामा कर एवं शव परिक्षण के लिए भेजा गया जिसमें शव परिक्षण में प्रथम दृष्टया में मामले हत्या प्रतीत होने पर मामले में थाना केरेगांव द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं हत्या के अज्ञात आरोपी के पतासाजी एवं मुखबिर एवं गवाहों से पूछताछ के दौरान पता चला मृतक संदेही भुपेन्द्र कुमार नेताम के साथ गया था जिसको हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ करने पर बताया की मृतक तिलेश्वर कुमार नेताम उसका चचेरा भाई था जो दोनों ओवर ब्रिज के काम में मिस्त्री का काम करते थें।
संदेही भुपेन्द्र कुमार जो तीन माह से काम में नहीं
जा रहा था। जो दिनांक 27.04.24 को सुबह करीब 10 बजे तिलेश्वर नेताम के साथ मोटर सायकल
में पीछे बैठकर पारिवारिक कार्यक्रम मे गए थे जहाँ पर संदेही एवं मृतक दोनों ने खूब
शराब भी पीये थे और दोनों जब वापस घर लौट रहे थे तो शराब के नशे में गाडी से गिर गये।
इस दौरान भुपेन्द्र को दोनों पैर व कमर में चोट भी आई और मोटर सायकल का भी चैन व क्लच
लीवर टूट गया। आरोपी भुपेन्द्र ने तिलेश्वर को गाडी चलाने नही दिया और गिरा दिया कहकर दोनों के बीच लडाई एवं मारपीट हुई इस दौरान
तिलेश्वर ने पत्थर उठाकर भूपेंद्र को मारा
जिस पर भुपेन्द्र को गुस्सा आया और भुपेन्द्र ने भी गुस्से से पत्थर उठाकर तिलेश्वर
के चेहरे और ऑख में मारा जिस पर तिलेश्वर बेहोश होकर मूंह के बल गिर गया, फिर मैं उसको
जल्दी से फारेस्ट द्वारा बनाया गया तार फेंसिंग के तार को उठाकर नीचे से अंदर डालकर
थोड़ा से ऊपर उठाकर खींचते हुये जंगल के अंदर कुछ दूर ले जाकर मुंह के बल लेटा कर वहीं
पड़े पत्थर से सिर में पीछे तरफ दो बार मारा किन्तु उसे लगा कि वह जीवित है फिर उसके
पहने जूते के रस्सी को खोलकर उसके गले में कसकर गला घोट दिया और वहां से घर आ गया।
घटना
में प्रयुक्त सामान को इधर उधर फेक कर साक्ष्य को छुपाने का प्रयास भी किया गया। पूछताछ
एवं मेमोरेंडम कथन के दौरान फेंके पत्थर एवं टीशर्ट तथा घटनास्थल पर छोड़े बड़े पत्थर
को बरामद कराया गया। आरोपी द्वारा बताए गये मेमोरेंडम कथन एवं गवाहों के कथन के आधार
पर आज दिनांक 29.04.24 को थाना केरेगांव द्वारा आरोपी भुपेन्द्र कुमार नेताम के विरुद्ध
अपराध क्र 34/24 धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा
गया है। आरोपी भुपेन्द्र कुमार नेताम पिता
स्व0 ठाकुर राम नेताम उम्र 27 वर्ष साकिन माकरदोना थाना केरेगांव जिला धमतरी। उक्त कार्यवाही में सायबर प्रभारी निरी सन्नी दुबे,थाना
प्रभारी केरेगांव सउनि0 प्रदीप सिंह,प्रआरडिकेश सिन्हाए, विनोद मरकाम, बिरेन्द्र साहू,आर
जितेंद्र ठाकुर,सायबर टीम प्रआर देवेंद्र राजपूत,आर योगेश नाग,युवराज ठाकुर, कृष्णा
पाटिल का विशेष योगदान रहा।