पटवारी ने मांगी रिश्वत, आयुक्त से शिकायत जांच के नाम पर मामला तीन साल से लंबित

धमतरिहा के गोठ
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संजय जैन 

धमतरी | कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा 10.11.2020 को रामकुमार पिता सुकराम जाति गोंड़ निवासी बलियारा द्वारा ग्राम करेठा प.ह.नं.36 के हल्का पटवारी के द्वारा अभिलेख दुरूस्ती के नाम के लिये 50 हजार रूपये की मांग किये जाने एवं हल्का पटवारी एवं प्रभारी तहसीलदार के द्वारा अंतिम आदेश के पश्चात स्वयं स्थगन आदेश जारी किये जाने की शिकायत की थी। लेकिन तीन वर्ष गुजर गये इसकी भी जांच अभी तक नहीं हो पाई जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर होती है।
    
बताया जाता है कि धमतरी कलेक्टर को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा 10.11.2020 को ग्राम करेठा प.ह.नं.36 के पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती के लिये 50 हजार रूपये की मांग की गई एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रभारी तहसीलदार धमतरी द्वारा अंतिम आदेश के पश्चात स्वयं पटवारी द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के संबंध में जांच के लिये पत्र प्रेषित किया गया था किंतु 2020 को भेजे गये इस पत्र पर किसी प्रकार कोई कार्यवाही नहीं कर पटवारी को अप्रत्यक्ष लाभ संबंधित अधिकारी द्वारा पहुंचाया जा रहा है। शिकायतकर्ता रामकुमार पिता सुखराम जाति गोंड़ निवासी बलियारा द्वारा स्वयं के नाम पर ग्राम करेठा तहसील व जिला धमतरी की कृषि भूमि खसरा नंबर 107 के भाग रकबा 0.20 हे.लगान 0.60 पैसा को विक्रेतागण शिवप्रसाद, शिवचरण, अक्तू पिता मंगल गोंड़, अंजु, सुशीलाबाई पिता झंगलू गोंड़ से पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.8.2020 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। पंजीकृत बैनामा के आधार पर क्रेता/आवेदक के पक्ष में नामांतरण आवेदन नायब तहसीलदार धमतरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही किया गया जिसमें क्रेता, विक्रेता पटवारी के प्रतिवेदन पश्चात दिनांक 29.10.2020 को अंतिम आदेश पारित किया गया था एवं हल्का पटवारी को अभिलेख दुरूस्ती हेतु ज्ञापन भी जारी किया गया। इसके पश्चात हल्का पटवारी के द्वारा ज्ञापन क्रमांक 276 प्राप्त कर अपने पास रख लिया और अभिलेख दुरूस्ती के संबंध में जानकारी लिया गया तो हल्का पटवारी द्वारा 50 हजार रूपये की मांग की गई। शिकायत में यह भी बताया गया है कि राशि नहीं देने पर तहसीलदार से मिलकर आदेश को निरस्त करा दूंगा या फिर उसमें अभिलेख दुरूस्ती नहीं किये जाने, स्थगन ले लूंगा, ऐसा कहा गया। पटवारी के द्वारा तहसीलदार से मिलकर प्रकरण क्रमांक 2020101316002 अ-6 वर्ष 2020-21 में पारित अंतिम आदेश में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के बिना एवं आवेदक, अनावेदक या अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना तहसीलदार धमतरी द्वारा हल्का पटवारी के झांसे में आकर उक्त प्रतिवेदन नस्तीबद्ध करने के बाद स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो कि नियमानुसार गलत है। शिकायतकर्ता रामकुमार ने मौखिक तौर पर बताया कि 50 हजार रूपये नहीं देने के कारण ही मुझे यह सब ज्यादती सहनी पड़ी है जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने एक शिकायत कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को प्रेषित किया था जिसके आधार पर आयुक्त रायपुर ने कलेक्टर धमतरी को उक्त पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत की मूल प्रति संलग्र कर पत्र प्रेषित किया है किंतु अभी तक पटवारी के खिलाफ कोई जांच प्रारंभ नहीं हुई है।

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