संजय छाजेड
धमतरी। प्रार्थिया चन्द्रकला निषाद द्वारा दिनाँक 14/09/24 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि ष्माँ अंगारमोती बुनकर सहकारी समितिष् का संचालक दिलीप देवांगन दिनाँक 27/01/2017 से 31/03/2022 के मध्य इसे तथा इसके साथ के अन्य 11 महिलाओ को अपने समिति में जोडकर बुनाई का प्रशिक्षण दिलाकर बुनाई करने की एक एक मशीन नि:शुल्क शासन से प्रदान किये जाने का प्रलोभन देकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा धमतरी में लाकर खाता खुलवाकर मशीनो को इन्हे देने के बाद उठाकर अपने पास रख लेना तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा धमतरी से इन्हे 15,000-15,000 रूपये ऋण अदा करने की नोटिस मिलने पर इनके साथ छल होने की जानकारी होने पर दिलीप देवांगन से सम्पर्क करने पर दिलीप देवांगन द्वारा लोन की राशि वह पटा देगा कहकर झूठा आश्वासन देकर कुल 1,80,000 रूपये की धोखाधड़ी दिलीप देवांगन द्वारा की गयी है की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अप.क्र.350/24, धारा 420 भादवि0के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिया के बैंक के वकील द्वारा भेजी गयी नोटिस, पासबुक जप्त कर प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेकर आरोपी से उक्त महिलाओं से ले जाया गया बुनाई मशीन को जप्त किया गया है एवं आरोपी आज दिनाँक 15/09/24 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी का नाम दिलीप देवांगन पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण देवांगन उम्र 55 वर्ष सा0 ग्राम अछोटा थाना अर्जुनी जिला धमतरी। उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली से उनि लक्ष्मीकांत शुक्ला, प्रआर गोपी चंद्राकर, आर ण्डायमंड यादव, चंदर जमदार का विशेष योगदान रहा।