संजय
छाजेड
धमतरी। धमतरी पुलिस द्वारा आज पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र कम्पोजिट बिल्डिंग रूद्री में नए कानून संहिता के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्रकारों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए तीन नवीन आपराधिक कानून दिनाँक 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गए हैं। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज के सभी वर्गों को इन कानूनों के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी जिले के पत्रकारों को भी इन नवीन कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत् कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं जिला अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में दिनांक 12 जुलाई 2024 को समय 12 बजे पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र कम्पोजिट बिल्डिंग रूद्री के सभा कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने कहा कि भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं
जिसमे मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया
है जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही
में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है साथ
ही आरोपी और पीडि़त दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई
प्रावधान शामिल किए गए हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी हीना यास्मीन खान ने कार्यक्रम में बताया कि ये नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। नए कानून नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय प्रस्तुत करते हैं।
प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी द्वारा नवीन कानून में लाए गए सामान्य प्रावधानोंध्परिवर्तनों की जानकारी के सम्बन्ध में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमे 358 धाराओं को शामिल किया गया है। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानो को बनाये रखा गया है, नये अपराधो को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढाया गया है। इसके पश्चात बालक. बालिकाओं, महिलाओं बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध एवं सजा के प्रावधानों के बारे में बताया गया एवं उसके समाचार में प्रकाशन के संबंध में दिये गए प्रावधानों के संबंध में भी बताया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी से पत्रकारों द्वारा
नये कानून के संबंध में कुछ.कुछ सवाल भी पूछे गए जिनके सवालों का जवाब देकर
संतुष्ट भी किया गया। नवीन आपराधिक
कानूनों में जोडे गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओ एवं
आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। धमतरी पुलिस द्वारा पत्रकारों के माध्यम से
अपील की गई है की आप सभी के माध्यम से नये कानून की अधिक से अधिक आमजनों तक
जानकारी पहुंच सके। कार्यक्रम के समापन में रक्षित निरीक्षक धमतरी द्वारा जिला
अभियोजन अधिकारी एवं उपस्थित जिले के इलेक्ट्रॉनिक ,प्रिंट
मिडिया, पोर्टल मिडिया के सदस्यों का उपस्थिति के लिये
आभार प्रदर्शन किया गया। उक्त जनजागरूकता
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील
कुमार नायक, जिला अभियोजन अधिकारी हीना यास्मीन खान,रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा, सउनि रामावतार राजपूत, धमतरी जिले के इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया एवं वेब पोर्टल न्यूज के सदस्य
अधिक संख्या में उपस्थित रहे।