अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरूद्ध की गई कार्यवाही

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड।

धमतरी। कलेक्टर  नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए खनिज अमला द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कडी में धमतरी विकासखण्ड के ग्राम ढीमरटिकुर में बीते दिन बिना वैध दस्तावेज के 3 हाईवा और 1 जेसीबी अवैध खनिज रेत औरं गिट्टी का भण्डारण एवं परिवहन करते पाया गया, जिस पर जब्ती की कार्यवाही करते हुए वाहनां को कलेक्टोरेट स्थित कम्पोजिट भवन भवन में रखा गया है।   

      खनिज अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खनिज ;विकास और विनियमनद्ध अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज उत्खनन, परिहवन, भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि अवैध उत्खनन, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध इस प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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