संजय छाजेड़
अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आदिवासी समाज के विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुसूचित जनजाति मामले श्री दुर्गा दास उइके जी से न्यू सर्किट हाउस रायपुर में भेंटकर उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निराकरण की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव श्री पवन नेताम ,अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आर एन ध्रुव, राष्ट्रीय सचिव गोंडवाना गोंड महासभा, कमलेश मंडावी, प्रदेश संयुक्त सचिव एस पी ध्रुव,आदिवासी समन्वय मंच भारत डमरूधर मांझी के साथ अन्य सामाजिक प्रमुख गण उपस्थित थे।
प्रमुख मांग:
01. छत्तीसगढ़ में एस एल पी नं. 19668/2022 आदेश दिनाँक 01/05/2023 एवं डायरी नं. (सी) 5555/2025 आदेश दिनाँक 24/02/2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश और संवैधानिक प्रावधान के तहत संविधान के अनुच्छेद 16-4-ए 16-4-बी, 335 आरक्षण अधिनियम, नियम के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं प्रावधानों के पालन के बिना कोई भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाए। नियम विरुद्ध पदोन्नति की कार्यवाही तत्काल निरस्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पुराने नियम 2012 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तत्काल प्रारंभ किया जाए।
02. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृति हेतु 2.50 लाख की आय-सीमा निर्धारित की गई है,जो संविधान के प्रावधानो के विपरीत है जिसके कारण इस वर्ग के कई विद्यार्थी धन के अभाव में छात्रवृत्ति के बिना आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग का निर्धारण सविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार जन्म से ही हो जाता है इसलिये इस वर्ग के लिये आय-सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जावे।
03. उच्च स्तरीय छानबीन समिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों का प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के बाद भी जाँच मे कमजोरी औऱ विलम्ब होने के कारण नियम, कानुन की आड़ में न्यायालय से स्टे लेकर फर्जी लोग शासकीय सेवा में नौकरी, पदोन्नति, पेंशन का लाभ ले रहे हैं आदिवासियों के हितों को छीन रहे है जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आदिवासी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। कृपया इन फर्जी लोगों के खिलाफ तत्काल पुलिस में एफ आई आर कराने ,बर्खास्त करने, निलंबित करने पद से हटाने ,लिए गए लाभ की वसूली, न्यायलय के स्थगन हटवाने की कार्यवाही किया जावे।औऱ न्यायालय के आदेशों की विधि विशेषज्ञ से जाँच करवाकर अपील, एस एल पी समय पर कराया जाये।लापरवाही बरतने अनुचित लाभ दिलाने वाले अधिकारियो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय औऱ जाति प्रमाण पत्रों की लंबित जाँच के प्रकरणों, जाँच मे आरोप प्रमाणित, अप्रमाणित सभी प्रकरण की जानकारी विभागीय वेबसाइड औऱ आरटीआई के तहत जानकारी पोर्टल मे अपलोड किया जाय औऱ जिनका प्रकरण जांच में या न्यायलय मे लम्बीत है उसका स्थाईकरण, पदोन्नति, पेंशन ग्रेज्यूटी रोका जाय।
04. छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले के सभी विभागों में तृतिय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर शत-प्रतिशत भर्ती स्थानीय वर्ग के योग्य बेरोजगारों से आवेदन मंगाकर भर्ती की कार्यवाही नियम सविधान के अनुच्छेद 16(3)के अनुसार दिया जावे।
05. छग के अधिकांश शासकीय विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कई पद बेकलॉग के पद रिक्त हैं। जिसमें आजतक भर्ती पदोन्नति नही हो पाया है और छग शासन संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चला रही है। ज्ञात हो संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर कार्य करने के लिये कोई आरक्षण नियमों का पालन नही होता है। इसलिए निवेदन है कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन रिक्त पदों को भरा जावे।
06. छ ग स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर आदेश नवा रायपुर दिनांक 08/10/2025 क्रमांक ESTB -102(3)/449/2025/ 20 तीन द्वारा कबीरधाम जिले के केवल आदिवासी गोंड समाज के 10 शिक्षकों का जिले एवं जिले के बाहर शिक्षण सत्र के मध्य ,नियम के विपरीत दुर्भावना वश स्थानांतरण किया गया है। उक्त स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जावे।
