नगरी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में नगरी पुलिस ने किया खुलासा

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड़।

धमतरी। थाना नगरी के अपराध कमांक 22/24 धारा 302 भादवि के मामले में घटना 9 मार्च 2024 को प्रार्थिया द्वारा मर्ग इंटीमेशन दर्ज करायी थी कि इसका पति प्रदीप निर्मलकर लगातार बहुत दिनों से शराब सेवन करने का आदी था जो घटना दिनांक को मृतक प्रदीप निर्मलकर अपने छत से गिरा पड़ा था लेट्रिंग रूम के दिवाल से सिर टकरा गया था मस्तक तरफ से खून निकल रहा था प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना नगरी में मर्ग क्र 05/24 धारा धारा 174 दप्रसं कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया एवं डॉक्टर द्वारा पी0एम0 रिपोर्ट में मृतक का कपड़े से गला घोटनें से हत्या करना लेख करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप0क0 22/24 धारा 302भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं गवाहों का कथन लिया गया है तथा मृतक की पत्नि को पूछताछ किया गया जो कड़ाई से पूछताछ करने पर मेमोरण्डम साक्ष्य लिया गया जो बताये कि घटना दिनांक को अपने पति के शराब पीने के आदत से परेशान थी छत से गिरने से इसके पति का हल्की हल्की सांसे चल रही थी बगल में पैर पोछने वाला कपड़ा था जिसे गिला करके उसके चेहरे में लगे खून को पोछीं आंखों को बंद की मुंह को हांथ से दबाई और पैर पोछने वाले कपड़े से गर्दन को दोनों हाथों व ताकत से दबा दी।  अपने पति को जिस पैर पोंछने वाले कपड़े से गला दबाकर मारी हूँ बताने पर व हत्या में उपयोग पैर पोंछने वाले कपड़े को समक्ष  गवाहान के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं  आरोपिया रामेश्वरी पति स्व0 प्रदीप निर्मलकर उम्र 30 वर्ष साकिन बुढ़ादेव पारा नंदी चौक के सामने नगरी थाना नगरी जिला  धमतरी  द्वारा अपना जुर्म कबूल करने व आरोपिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आरोपिया को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।   उक्त कार्यवाही में निरीक्षक टुमन लाल डड़सेना उप निरीक्षक इंदल राम साहू, सउनि  तानसिंह साहू, आरक्षक दुष्यंत सिन्हा, पंकज प्रधान महिला  आरक्षक आरती ध्रुव, सुमन कश्यप, अमरलता मिंज का विशेष योगदान रहा है।

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