अवैध निर्माण कार्य के सपोर्ट में कल बहुजन समाज पार्टी करेगी प्रदर्शन, उपाध्यक्ष कल्याण सिंह निर्मलकर ने जारी किया लेटर

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड 
धमतरी 12, सितम्बर 2023/ जिला प्रशासन धमतरी द्वारा जिले में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 2 माह से अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण करने वालो के ऊपर प्रशासन कार्यवाही कर रही है। अवैध प्लाटिंग करने वालो और अवैध निर्माण करने वाले अपने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की शरण में पहुच रहे हैं। कल राजनीतिक पार्टी बीएसपी के नेता इन्ही अवैध कार्य करने वाले लोगो के समर्थन में रैली निकाल रही है, उपाध्यक्ष कल्याण सिंह निर्मलकर ने लेटर जारी कर दिया है सूचना। एक ओर लोगो मे अवैध कार्य करने वालो के ऊपर कार्यवाही से लोगो मे हर्ष व्याप्त है तो वही दूसरी ओर एक राजनीतिक पार्टी के नेता पार्टी के अनुशासन को ताक में रहकर निजी स्वार्थ के लिए रैली निकाल रही है। सामने चुनाव भी है, क्या राजनीतिक पार्टी के नेता पार्टी हित को ताक में रखकर निजी स्वार्थ के कार्यो के करने से पार्टी का भी नुकसान करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सच मे नेता ऐशा करेंगे या देर सबेर ही सही उनको आंख खुल पाएगी।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा 8 सितम्बर को रत्नाबांधा, बठेना और रूद्री में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। जिसमें रत्नाबांधा के प.ह.नं 30, बठेना स्थित भूमि ख.नं.364/12, जो कि भूमिस्वामी हीरा केशवानी के नाम पर थी, इस भूमि पर कॉलोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से अवैध विकास करते हुए रोड का निर्माण किया गया था। यह पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक स्थिति को बनाए रखने हेतु जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया। 
           इसी तरह रूद्री के प.ह.नं.45 रा.नि.मं. स्थित भूमि ख.नं. 297 भूमिस्वामी श्री बिशाल राम साहू पिता श्री अघनूराम साहू के नाम पर दर्ज है। इस भूमि पर अप्राधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना अवैध विकास कर व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा था। यह पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक स्थिति को बनाए रखने हेतु जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया। धमतरी के प.ह.नं. 33 रानिमं स्थित भूमि ख.नं.15025/2 श्री दिनेश पंजीवानी एवं अन्य के नाम दर्ज है। इस भूमि पर कॉलोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से विकास करते हुए रोड आदि का निर्माण किया गया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक प्रावधान अनुसार जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया है।
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