संजय छाजेड
धमतरी। आदिवासी बहुल छग
राज्य में छग लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 की नियम - 5 को नये नियम से
प्रतिस्थापित करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी के
खिलाफ कार्यवाही एवं पांचवी अनुसूची
क्षेत्र सरगुजा व बस्तर संभाग में स्थानीय स्तर पर भर्ती को लेकर अनुसूचित जनजाति
शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ चार चरणों का लगातार आंदोलन कर रही है। राज्य
सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिए
थे। लेकिन पदोन्नति में आरक्षण तो लागू नहीं हुआ बल्कि धड़ल्ले से बिना रिजर्वेशन
के पदोन्नतियां हो रही है । जिसके कारण आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति
से वंचित होंगे ही साथ ही उन पदों में आने वाले समाज के बेरोजगार युवाओं को भारी
नुकसान हो रहा है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ के 45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग में भारी
आक्रोश है। प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़ शासन को ईमेल एवं ट्विटर के माध्यम से अवगत कराते हुए पदोन्नति में
आरक्षण की बहाली को लेकर गोंडवाना गोंड महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
खामसिंह मांझी ने जनजाति मंत्रालय भारत के कैबिनेट सचिव से विस्तृत चर्चा किए। त्वरित संज्ञान में लेकर पदोन्नति में
आरक्षण सहित सभी संवैधानिक मांगों को पूरा करने की बात रखे हैं।