संजय जैन
धमतरी | कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले में गठित निरीक्षण दल द्वारा जिले के सहकारी एवं निजी विक्रय परिसरों में खाद, बीज, कीटनाशी की कालाबाजारी रोकने लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दल द्वारा कुरूद विकासखंड के विभिन्न कृषि केन्द्रों में कीटनाशकों का निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि ने बताया कि कुरूद के रूपेन्द्र कृषि केन्द्र भैंसमुण्डी में निरीक्षण के दौरान बिना पी.सी. अनुमोदन के दवाईयों का भण्डारण एवं वितरण किया जाना पाया गया, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही स्कंध पंजी अद्यतन नही था तथा मूल्य पटल पर रसायनों का नाम विधिसम्मत अंकित नहीं है। इसके अलावा साप्ताहिकी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय को नियमित प्रस्तुत नहीं की जा रही है। कालातित रासायनों का भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है, जिसे जप्ती की कार्यवाही की गई। इसमें ट्राईसाईक्लोजोल 4 नग, हेक्साकोनाजोल 23 नग, कार्बेन्डाजिम मेंकोजेब 16 नग, बाईफेन्थिन 13 नग, लेम्डासायहेलोधन 07 नग रसायन शामिल है। उक्त कृत्य के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओं नोटिस


